जबलपुर। शिवराज कैबिनेट में महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा के खिलाफ दायर याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कैबिनेट में किस विधायक को मंत्री बनाया जाए ये सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, हाईकोर्ट ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बताया और इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है।
Read More News: ‘तांडव’ के निर्देशक के साथ 3 को ट्रांजिट अग्रिम जमानत.. फौरन गिरफ्तारी से मिली राहत
हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शिवराज कैबिनेट में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर और विंध्य के मुख्यालय रीवा से भेदभाव किया गया है, जहां से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है।
read more: कृषि कानूनों पर रोक लगाने को राजी हुई सरकार ! सरकार के इस प्रस्ताव पर 22 जनवर…
याचिका में ये राहत चाही गई थी कि हाईकोर्ट, प्रदेश सरकार की कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन बनाने का निर्देश जारी करे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर दखल देने से इनकार कर दिया है।