मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार | Petition seeking directions to create regional balance in cabinet dismissed High Court said- this is the privilege of the Chief Minister

मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार

मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 PM IST
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Published Date: January 21, 2021 11:36 am IST

जबलपुर।   शिवराज कैबिनेट में महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा के खिलाफ दायर याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कैबिनेट में किस विधायक को मंत्री बनाया जाए ये सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, हाईकोर्ट ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बताया और इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है।
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हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शिवराज कैबिनेट में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर और विंध्य के मुख्यालय रीवा से भेदभाव किया गया है, जहां से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है।
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 याचिका में ये राहत चाही गई थी कि हाईकोर्ट, प्रदेश सरकार की कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन बनाने का निर्देश जारी करे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर दखल देने से इनकार कर दिया है।

 
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