बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाईकोर्ट ने 2259 आरक्षक भर्ती मामले में लगी याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने आरक्षक भर्ती नियम में बदलाव किया था। इसके खिलाफ तीस से ज्यादा लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।
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कोर्ट ने शासन को नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए शासन को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से भर्ती कर सकती है।
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सरकार ने पिछली सरकार के आरक्षक भर्ती नियमों में संशोधन किया था। इसी के खिलाफ पीड़ितों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।
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गौरतलब है राज्य में भाजपा की सरकार रहते पुलिस विभाग में आरक्षक 2259 पदों पर भर्ती निकली थी। इसकी लिखित परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आना बाकी था। एक साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। उसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। साथ ही 27 सितंबर 2019 को एक नई अधिसूचना जारी कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी
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