रायपुर। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने ऑटो-टैक्सी चलाने की अनुमति दी है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार छग में 28 मई से आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी है।
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जिसके तहत प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति रहेगी। इसे लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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इसके अलावा ई पास लेकर लोग सशर्त एक जिले से दूसरे जिले आ जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आज राज्य सरकार ने कोरोना के वर्तमान हालातों और लॉकडाउन में रियायत देने को लेकर अहम चर्चा की। जिसके बाद परिवहन विभाग ने टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति दी है।
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