सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी आदेश | Permission to open saloon and parlor from 7 am to 6 pm, Collector issued order

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी आदेश

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : August 13, 2020/2:02 pm IST

सूरजपुर। जिला प्रशासन ने सैलून और पार्लर को खोलने की अनुम​ति दी है। जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सैलून और पार्लर दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।

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बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 जुलाई से सैलून और पार्लर को बंद करने का आदेश जारी किया था। वहीं अब अनलॉक में धीरे—धीरे जरूरत की सभी दुकानों को नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी जा रही है।

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सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ों पर नजर डाले तो यहां अब तक 107 केस सामने आए हैं। इनमें से 64 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबकि 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई। 42 मरीजों का उपचार डॉक्टरों की निगरानी में चल रही है।

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