चंडीगढ़। हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस दायर हुआ है जिसमें गुरुग्राम की एक महिला ने जेल में बंद पति के साथ शरीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी है। महिला ने तर्क दिया है कि सलाखों के पीछे रहने वाले व्यक्ति को वंशवृद्धि से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने गृह विभाग हरियाणा से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि उनके पति को गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया है। पति 2018 से वह भोंडसी जिला जेल में बंद है। पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें संतान की चाहत है और वह अपने पति से संबंध बनाना चाहती हैं।
पढ़ें- कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक के नए दाम किए गए त…
बताया कि हाई कोर्ट ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के एक केस का निपटारा करते हुए सरकार को कैदियों को वंशवृद्वि के लिए पत्नी से संबंध बनाने पर सरकार को नीति बनाने को कहा था।
पढ़ें- देह व्यापार के दलदल में घुस गई थीं ये बॉलीवुड एक्ट्…
कोर्ट ने हरियाणा के अडिशनल एडवोकेट जरनल से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने जसवीर सिंह केस में हाई कोर्ट के आदेश पर इस तरह की कोई नीति बनाई है।
पढ़ें- सावधान!.. विदेशों में बैठे ठगों ने भारतीयों से की 2…
याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कहा कि मानवाधिकारों के तहत महिला को वंशवृद्वि का अधिकार है। याची की तरफ से दलील दी गई कि क्या संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।