दो से अधिक बच्चे वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव? शैक्षणिक योग्यता का भी होगा निर्धारण, नया कानून लागू करने की कवायद शुरू | People with more than two children will not be able to contest panchayat elections?

दो से अधिक बच्चे वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव? शैक्षणिक योग्यता का भी होगा निर्धारण, नया कानून लागू करने की कवायद शुरू

दो से अधिक बच्चे वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव? शैक्षणिक योग्यता का भी होगा निर्धारण, नया कानून लागू करने की कवायद शुरू

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: August 30, 2020 11:43 am IST

लखनऊ । कोरोना महामारी के चलते यूपी में तय समय पर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। लिहाजा इसे आगे बढ़ा दिया गया है। खबर है कि अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नया कानून लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक योगी सरकार दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है।

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बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है। राज्य में पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी है।

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बता दें कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के अगले सत्र में पेश पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, जबकि 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है। इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला सीएम को ही लेना है।

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