अवैध कॉलोनियों के फैसले को निरस्त किए जाने पर बोले पवैया- ये केस वैसा ही, जैसा राम मंदिर का | pawaiya said This case is just like Ram temple case

अवैध कॉलोनियों के फैसले को निरस्त किए जाने पर बोले पवैया- ये केस वैसा ही, जैसा राम मंदिर का

अवैध कॉलोनियों के फैसले को निरस्त किए जाने पर बोले पवैया- ये केस वैसा ही, जैसा राम मंदिर का

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 PM IST
,
Published Date: June 3, 2019 3:50 pm IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने हाईकोर्ट में अवैध कॉलोनी के फैसले को निरस्त किए जाने कहा है कि ये केस वैसा ही, जैसा राम मंदिर का है। राममंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए कांग्रेस लोगों को न्यायपालिका भेजती है। वैसे ही जनहित में बाधा डालने के लिए कुछ लोग कोर्ट जाते हैं।

उन्होंने कहा कि ये मामला जनहित से जुड़ा है। कमलनाथ सरकार को विधानसभा सत्र में इस पर एक्ट बनाना चाहिए। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से वैध की हुई सभी कॉलोनियां फिर से अवैध हो गईं हैं।

यह भी पढ़ें : Watch Video: राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉॅक्टर ने मरीज को बेरहमी से पीटा, जानिए क्या है माजरा 

हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कॉलोनियों को वैध करने वाले सर्किल अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट का ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू माना जाएगा। बता दें कि इस योजना की शुरुआत मई 2018 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह ने ग्वालियर से ही की थी।