रायगढ़: पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं, 18 नवंबर को जिला एवं जनपद पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसी बीच रायगढ़ कलेक्टर के आदेश ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे पंचायत के वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।
दरअसल रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत के वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारियों को आचार संहिता लगने से पहले बकाया राशियों का भुगतान करना होगा, अन्यथा वे चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारियों के वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप राशि वसूली के प्रकरणों में आचार संहिता लगने के पूर्व यदि जिन पदाधिकारियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। वे आगामी निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के लिए अपात्र हो जायेंगे। ज्ञात हो कि जिले में 156 बकायादारों से कुल 8349982 रुपए वसूली किया जाना शेष है।
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