नई दिल्ली। देश के आम बजट में टैक्स की बात करें तो अब आईटी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। पैन की जगह आधार भी मान्य होगा। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख की टैक्स छूट मिलेगी। दो करोड़ की आय तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 से 5 करोड़ की कमाई पर 3% टैक्स लगेगा। सस्ता घर खरीदने वालों को टैस्क में छूट मिलेगा।
देश के बजट में टैक्स की बात
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400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी
400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी : @nsitharaman #DeshKaBudget #Budget2019 #BudgetWithIBC24 pic.twitter.com/bRuT6WKzhQ
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ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा, इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है, स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा
ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा, इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है, स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा @nsitharaman #DeshKaBudget #Budget2019 #BudgetWithIBC24 pic.twitter.com/ZnYzeVLal9
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ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा. #DeshKaBudget #Budget2019 #BudgetWithIBC24 pic.twitter.com/NJEqLdmodV
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अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे #DeshKaBudget #Budget2019 #BudgetWithIBC24 pic.twitter.com/BwjelTD9KQ
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देश के आम बजट में टैक्स की बात करें तो अब आईटी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। पैन की जगह आधार भी मान्य होगा। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख की टैक्स छूट मिलेगी। दो करोड़ की आय तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 से 5 करोड़ की कमाई पर 3% टैक्स लगेगा। सस्ता घर खरीदने वालों को टैस्क में छूट मिलेगा।
मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है, अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा #DeshKaBudget #Budget2019 #BudgetWithIBC24 pic.twitter.com/EVr9R8oFxb
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‘ईमानदारी से टैक्स देने वालों को बधाई’
‘देश के विकास में टैक्स पेयर्स की भूमिका’
‘डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी’
‘11.37 लाख करोड़ हुआ डायरेक्ट टैक्स’
‘पहले 6.38 लाख करोड़ था डायरेक्ट टैक्स’
‘5 साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा’
‘400 करोड़ की कंपनी पर 25% टैक्स’
‘पहले 250 करोड़ की कंपनी पर था 25% टैक्स’
‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटा’
‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12% से 5% हुआ टैक्स’
’45 लाख तक का घर खरीदने पर 3.5 लाख की छूट’
’45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट’
‘हाउसिंग लोन में 2 लाख से बढ़कर छूट 3.5 लाख हुई’
‘IT रिटर्न के लिए PAN जरूरी नहीं’
‘IT रिटर्न में PAN की जगह आधार भी मान्य’
‘साल में एक करोड़ कैश निकाले तो 2% टैक्स’
‘अमीरों पर टैक्स बढ़ाया’
‘2 से 5 करोड़ की कमाई पर 3% टैक्स’
‘5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 7% टैक्स’
‘2 करोड़ की आय तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं’
‘मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत नहीं’
‘टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं’
‘5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं’
‘विदेशी किताबों पर कस्टम ड्यूटी 5% बढ़ी’
‘पेट्रोल, डीजल पर सेस बढ़ा’
‘पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपए ड्यूटी बढ़ी’
‘पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा’
‘सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी’
IBC24 पर बजट की बड़ी बातें.. देखिए