रायपुर,छत्तीसगढ़। रायपुर जिला 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉक कर दिया गया है। कलेक्टर ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
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जिले में अतिरिक्त छूट के साथ दुकान खोलने की अनुमति भी दी गई है। पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड बिक्री के लिए ठेलों का संचालन नहीं होगा।
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सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
आधिकारिक आदेश देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें
Raipur Contentment Zone Order 1505 (7) by Abhishek Mishra on Scribd
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