रायपुर। अंबिकापुर के विशेष न्यायालय ने चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के संचालकों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए लुंड्रा पुलिस को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ये माना कि इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार है और पुलिस को इस बारे में जांच करना चाहिए।
पढ़ें- किसानों की बदलेगी तकदीर, गांव में लगाए जाएंगे पांच …
खास बात ये है कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के साथ ही राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया और राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
पढ़ें- फूट पड़ा महिलाओं का गुस्सा जब पता चला 3 शादीशुद.
दरअसल लुंड्रा के सुमेरपुर के रहने वाले ज्ञानदास ने जिला न्यायालय में आवेदन पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि अनमोल इंडिया कंपनी के डायरेक्टर और कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि कंपनी सही और सुरक्षित है और इसके तहत 10,000 रूपए निवेश कराए गए थे। बाद में बिना पैसे वापस लौटाए कंपनी फरार हो गई।
पढ़ें- गुरुवार को मंत्री रुद्रकुमार गुरु बैठेंगे राजीव..
पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मामला न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने कंपनी के प्रमोशन के आरोप में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सहित पूर्व महापौर नरेश डाकलिया और राजनंदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लुंड्रा पुलिस को जांच का आदेश जारी करते हुए जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया है।
कंप्यूटर बाबा को हेलीकॉप्टर चाहिए, देखिए
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/pryBwSv34nc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>