जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लर को बंद करने के आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई | Order issued to close salon and beauty parlor in district, strict action will be taken on violation

जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लर को बंद करने के आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लर को बंद करने के आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 PM IST
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Published Date: July 21, 2020 6:20 pm IST

सूरजपुर। जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में संचालित सैलून और ब्युटी पार्लर को बंद करने के आदेश दिये हैं।

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आपको बता दें सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा जिले में नोवेल कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए जिले के सभी छः ब्लाक अंतर्गत संचालित समस्त सैलून, ब्यूटीपार्लर दुकान के संचालन पर 23 जुलाई 2020 से आगामी आदेश तक रोक लगाने आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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