भोपाल: बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी की विधानसभा में बहाली को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात की। इस दौरान गोपाल भार्गव ने प्रह्लाद लोधी की बहाली की पेशकश की लेकिन बात नहीं बनी। मुलाकात के बाद गोपाल भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है।
गोपाल भार्गव ने कहा है कि हमने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला दिया तो स्पीकर प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। इस बात से स्पष्ट है कि वे विधायक प्रह्लाद की बहाली के पक्ष में नहीं हैं। अब उन्होंने पार्टी नेताओं से चर्चा कर रणनीति बनाने की बात कही है। मेरी मान्यता है संवाद समाप्त नहीं होना चाहिए। मेरा प्राथमिकता विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपील करना था। अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते, ये अपेक्षा करने आया हूं कि आप किसी दल के नहीं हैं।
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वहीं, दूसरी ओर मामले को लेकर स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा है कि प्रह्लाद लोधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों से आहत हुआ हूं। ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष का नहीं, बल्कि कोर्ट का है। कोर्ट के अनुसार सजा होते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है।
गौरतलब है कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल की विशेष अदालत के फैसले को बदलते हुए प्रह्लाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी थी। मामले में विशेष आदालत ने विधायक लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा से प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी।
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