भोपालः मध्यप्रदेश में सरकारी बाबू बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होगा, प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये नया नियम जल्द लागू होगा। दरअसल शिवराज सरकार ने प्रदेश की सरकारी भर्तियों के 45 साल पुराने 1976 के सेवा भर्ती नियमों में बदलाव करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट कर्मचारियों से मिले सुझाव से तैयार कर ली है। इसमें ये सुझाव दिया गया है कि लिपिक संवर्ग में होने वाली भर्ती में योग्यता हायर सेकंडरी की जगह स्नातक की जाए।
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ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि इस संवर्ग की 90 प्रतिशत से ज्यादा भर्तियों में जो कर्मचारी आ रहे हैं वे ग्रेजुएट हैं। इसलिए आगे भर्ती नियमों में योग्यता स्नातक हो। इन पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगीख् जिसे सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट में रखेगा। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा। अगले महीने इस पर फैसला होने की संभावना है। इसी तरह नॉन पीएससी की भर्ती से नौकरी में आने वालों को पहले साल से ही 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा।