रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, शासन के इस फैसले के बाद सी केटेगरी के कोरोना संक्रमित मरीज घर में ही उपचार करा सकेंगे।कोरोना के साथ गंभीर बीमारी होने पर इसकी इजाजत नहीं होगी।
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आज स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए होम आइसोलेशन के आदेश जारी कर दिए हैंं। बता दे कि जिन मरीजों के लक्षण बहुत कम दिखाई देगें उन्हे ही होम आइसोलशन की अनुमति दी जाएगी। अभी तक सिर्फ डॉक्टर्स को ही होम आइसोलशन की अनुमति थी लेकिन अब हल्के लक्षण वाले मरीज भी घर में रहकर उपचार पा सकेगें।
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मरीजों को अपने ही घर में घर वालों से अलग कमरे में रहना होगा, साथ ही मरीज के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होना भी अनिवार्य रखा गया है। साथ ही होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। लो रिस्क वाले मरीज से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, वह अपने घर के परिजनों से अलग रहेगा और नियमों को तोड़ने मरीज के खिलाफ एफआईआर होगी।
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