भोपाल: कॉलेजों में वैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। जारी निर्देश के अनुसार अब छात्र आरटीआई के जरिए परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आवेदन निरस्त हो जाने की दशा में छात्रों को अपीलीय अधिकारी के पास अपील करने का भी अधिकार दिया गया है।
गौरतलब है कि बीते दिनों एक छात्र की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पब्लिक अथॉरिटी हैं, वे RTI ऐक्ट के तहत एग्जाम आन्सर कॉपी देने से मना नहीं कर सकते हैं।
मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने जानकारी देते हुए बताया था कि परीक्षा की आन्सर कॉपी देखना आरटीआई के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच की जा चुकी है। आन्सर शीट को भी ‘सूचना’ ही माना है। चूंकि, याचिकाकर्ता खुद परीक्षार्थी है, इसलिए सेक्शन 8 (1)(e) के तहत छूट का विकल्प यूनिवर्सिटी के पास नहीं था।
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