जबलपुर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर नोटिस जारी साध्वी प्रज्ञा सिंह जवाब मांगा है।
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याचिका में साध्वी प्रज्ञा पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। पिटीशन में चुनाव के दौरान सांप्रदायिक प्रचार का आरोप लगाया गया है।
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याचिका में साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना है । हाईकोर्ट ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह से इस मामले में 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई तय की है।
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