एसिडिटी की दवाओं में अमानक ड्रग का उपयोग, हाईकोर्ट ने राज्य- केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस | Non-standard drug use in medicines of acidity High court issued notice to state-central government

एसिडिटी की दवाओं में अमानक ड्रग का उपयोग, हाईकोर्ट ने राज्य- केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

एसिडिटी की दवाओं में अमानक ड्रग का उपयोग, हाईकोर्ट ने राज्य- केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : December 16, 2019/1:12 pm IST

ग्वालियर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने एमपी के प्रमुख सचिव हेल्थ को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जनहित याचिका में एसिडिटी से संबंधित दवाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता के तथ्यों के मुताबिक विभिन्न कंपनियों के द्वारा एसिडिटी की दवाओं में रेनिटिडिन ड्रग बेचा जाता है। इस ड्रग में एनडीए नाम का केमिकल पाया जाता है,

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डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस ड्रग में कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। जो मानव शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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