नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार शाम अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार देशभर में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की आवश्यकता होगी।
वहीं, गृह मंत्रालय 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दफ्तर या अन्य जगहों पर जाने के लिए मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं। कोरोना काल में मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए खास तैयारी की गई है।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
There shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods. No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements: Govt of India #Unlock4 pic.twitter.com/ejs7ig73lW
— ANI (@ANI) August 29, 2020