22 को निर्भया के दोषियों को नहीं लटकाया जाएगा फंदे पर, कोर्ट ने लगाया स्टे | Nirbhaya's convicts will not be hanged, court imposed stay

22 को निर्भया के दोषियों को नहीं लटकाया जाएगा फंदे पर, कोर्ट ने लगाया स्टे

22 को निर्भया के दोषियों को नहीं लटकाया जाएगा फंदे पर, कोर्ट ने लगाया स्टे

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 PM IST
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Published Date: January 16, 2020 11:27 am IST

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों को 22 दिसंबर को फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषियों की फांसी पर स्टे लगा दिया है। इस आदेश से तय हो या है कि अब 22 जनवरी की सुबह दोषियों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। अब फैसला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जब तक निर्णय नहीं दिया जाता तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी।

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एलजी के पास दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हमने मुकेश की अर्जी को खारिज कर एलजी के पास भेज दी है। अब कोर्ट ने जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उसमें सभी जानकारियों को दिल्ली सरकार और जेल अथॉरिटी को कोर्ट में देना होगी।

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नियमों के तहत जेल अधिकारियों को अदालत और राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि दया याचिका दायर की गई है और फांसी की सजा को स्थगित करना है। जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी।

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कोर्ट ने जेल अधिकारियों से निर्भया रेप मामले के दोषी अक्षय, विनय और पवन से जुड़े सारे कागजात और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेल अथॉरिटी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगा।

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