भोपाल: कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश के बालाघाट में नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश बालाघाट कलेक्टर ने क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक के बाद लिया था। लेकिन देर होते-होते जिला कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश स्थगित कर दिया गया है।
दरसअल राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी जिले में नाईट कर्फ्यू लगाने से पहले शासन से अनुमति लेनी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं।
बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के संबंध में शासन स्तर पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा।