इन 8 शहरों में कभी भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, होली, रंगपंचमी के सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक | Night curfew, Holi, Rangpanchami's mass programs can be banned in these 8 cities at any time

इन 8 शहरों में कभी भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, होली, रंगपंचमी के सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक

इन 8 शहरों में कभी भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, होली, रंगपंचमी के सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : March 16, 2021/2:07 pm IST

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ेंगे, वहाँ सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी। राज्य की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलों में पॉजिटिव प्रकरण संख्या कम होते ही उन्हें सख्ती से रियायत मिल सकेगी। प्रदेश में कुछ नगरीय क्षेत्रों में इस सप्ताह कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात्रि से इंदौर, भोपाल में नाईट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश को लॉकडाउन की ओर नहीं ले जाना है। इसके लिए सभी लोगों द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने और जरूरी सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित थे।

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ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे जिले जहाँ अधिक मामले सामने आ रहे हैं, में ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन की व्यवस्था लागू रहेगी। ओपन जेल के अंतर्गत कुछ समय के लिए मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को मूवमेंट से रोकने की व्यवस्था है।

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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि गत एक वर्ष से बरती गई सावधानियों के पश्चात कोरोना नियंत्रण की स्थिति को कायम रखा जाए। वर्तमान में स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बड़े समारोहों और उत्सवों में अधिक संख्या में भागीदारी और कोरोना से बचाव की सावधानियों के पालन में लापरवाही की वजह से प्रकरण संख्या बढ़ी है।

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होली, रंगपंचमी पर नहीं होंगे सामूहिक भागीदारी के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी होली एवं रंगपंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे, जहाँ अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।

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10 जिलों में विशेष सावधानी
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।

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महाराष्ट्र से आने वालों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी
बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी रहेगा। ऐसे यात्रियों को एक सप्ताह तक होम आयसोलेशन में भी रहना होगा।

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अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्यप्रदेश की इस समय देश में पाए जा रहे पॉजिटिव प्रकरणों में 2.6 की हिस्सेदारी है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60 प्रतिशत, केरल में 8.5 प्रतिशत, कर्नाटक में 3.5 प्रतिशत, तमिलनाडु और गुजरात में 03-03 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल में गत सप्ताह तक 400 के आस-पास प्रकरण सामने आते थे। इस सप्ताह इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.3 प्रतिशत है। भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इंदौर में आज 233 और भोपाल में 196 प्रकरण सामने आए हैं।

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प्रदेश के करीब 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। इन जिलों में जुलूस, मेले आदि नहीं हो सकेंगे। ओपन स्पेस में होने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में अधिक प्रकरण आने वाले जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित करें तो 50 से अधिक प्रकरण इंदौर, भोपाल में आ रहे हैं। 20 से 50 प्रकरण के मध्य वाले जिलों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। जिन जिलों में 20 से कम प्रकरण आ रहे हैं, उनमें खण्डवा, सागर, शाजापुर, बैतूल, सीधी और खरगोन शामिल हैं।

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