मध्यप्रदेश के इस जिले में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश | Night curfew announced in Balaghat district bordering Maharashtra covid-19

मध्यप्रदेश के इस जिले में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश के इस जिले में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 PM IST
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Published Date: February 23, 2021 12:41 pm IST

बालाघाट: देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। हालात को देखते हुए संक्रमण वाले राज्यों ने कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है साथ ही स्कूल कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश जारी किया है। इसी बीच मध्यप्रदेश के बालाघाट में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

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जिला कलेक्टर दीपक आर्य की ओर से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिले में धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं, 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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आदेश में ये निर्देश दिए गए

  • जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। अगर पांच से अधिक लोग एक जगह पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना किसी वैध कारण के कोई इस समय में घरों से बाहर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। अकारण आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

  • कोरोना के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। व्यापारी, आमजन को

  • शारीरिक दूरी का पालन करने और घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन अथवा मेले के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

 
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