राज्य सरकार की नई गाइडलाइन, गणेश पंडालों को अनुमति नहीं, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल, धार्मिक स्थलों में 5 लोगों को प्रवेश | New guidelines of state government, Ganesh pandals are not allowed

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन, गणेश पंडालों को अनुमति नहीं, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल, धार्मिक स्थलों में 5 लोगों को प्रवेश

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन, गणेश पंडालों को अनुमति नहीं, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल, धार्मिक स्थलों में 5 लोगों को प्रवेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: July 13, 2020 3:08 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके अनुसार अब वैवाहिक कार्यक्रम में वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम सस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी।

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इसके अलावा गणेश पंडालों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी, घर में ही गणेश की स्थापना करना होगा, गृहमंत्री ने मूर्तिकारों से अनुरोध भी किया है कि वे लोग छोटी मूर्ति ही बनाएं।

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गृहमंत्री ने कहा कि ईद के कार्यक्रम में भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, अपने अपने घर में बकराईद मनाई जाएगी। वहीं धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

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