नई दिल्ली। आज से देशभर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है जो 3 मई तक चलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें यह बताया गया है कि लॉकडाउन में किन-किन सेवाओं में छूट दी गई है और किन सेवाओं को 3 मई तक पाबंदी लगाई है।
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इसके साथ गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पांच दिन बाद यानी 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में छूट दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तों के आधार पर रियासत दी जाएगी। वहीं नियमों की अनदेखी होने पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 20 अप्रैल से किन सेवाओं में मिलेगी छूट। 3 अप्रैल तक क्या खुलेगा क्या बंद होगा।
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3 मई तक पाबंदी
– सभी टैक्सी (ऑटो, साइकिल और रिक्शा सहित) सेवाएं बंद रहेंगी।
– अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
– एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी।
– राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।
– बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।
– शादी समारोह और धार्मिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
– मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
– सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार आदि बंद रहेंगे।
– थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
– सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे।
– सभी धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
– राजनीतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।
– चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति रहेगा।
– दुपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा।
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20 अप्रैल से इन सेवाओं में मिलेगी छूट
– फल-सब्जी के ठेले और साफ-सफाई के सामान वाली दुकानें।
– इस सभी सामानों की होम डिलिवरी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
– जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां।
– डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
– जरूरी सामान बेचने वाली किराने की और राशन की दुकानें।
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इन सभी सेवाओं में छूट
– मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी।
– पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी।
– अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे।
– पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेंगी।
– बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।
– मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है।
– किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
– कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
– खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी।
– खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
– कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।
– इमर्जेंसी में चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी गई है।
– ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। न्यूनतम दूरी राज्य/केंद्र शासित प्रदेस का प्रशासन तय करेगा।
– वो सभी होटल, गेस्टहाउस और लॉज खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं। गौशालाएं खुली रहेंगी।
– सभी आईटी सेवाएं जारी रहेंगी।
– कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान खुली रहेंगी।
– स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी।
– एंबुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रहेगा।