जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग, आबकारी कमिश्नर सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने संबंधितों से 16 मार्च तक जवाब माँगा है।
एक आबकारी लाइसेंस धारक भारत भूषण तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सरकार की नई आबकारी नीति में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तो दो ग्रुप बनाकर उन्हें शराब लाइसेंस दिया गया है जबकि 16 अन्य ज़िलों में एक ग्रुप को ही शराब बिक्री का लाइसेंस दिया जा रहा है।
ये भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा- हमारे पास 124 विधा…
याचिका में आरोप है कि इस नई नीति से छोटे दुकानदार कारोबार से बाहर हो जाएँगे जबकि व्यापार करने के लिए सभी के लिए एक समान प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । जबलपुर हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
ये भी पढ़ें: मंत्री जीतू पटवारी ने कहा बीजेपी नेताओं ने विधायक र…
Illegal Gas Refilling : घर में हो रहा था अवैध…
4 hours ago