1 अप्रैल से जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है राज्य की सरकार, इंटर स्टेट आवागमन पर नहीं रहेगी रोक, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी | new covid 19 guidelines declared by home ministry with test track and treat policy

1 अप्रैल से जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है राज्य की सरकार, इंटर स्टेट आवागमन पर नहीं रहेगी रोक, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी

1 अप्रैल से जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है राज्य की सरकार, इंटर स्टेट आवागमन पर नहीं रहेगी रोक, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : March 23, 2021/12:44 pm IST

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अप्रैल से ही नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश जारी किया है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पॉलिसी पर काम करने का निर्देश दिया है। वहीं, अधिक संक्रमित इलाके में सख्ती बरतने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं सभी जिला अधिकारियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय-समय पर साझा करने को कहा गया है।

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जिला, शहर और वार्ड लेवल पर राज्य सरकार कर सकती है सख्ती
जारी गाइडलाइन में संक्रमण रोकने और संक्रमितों के इलाज पर जोर देते हुए कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस जवानों की होगी। साथ ही जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। वर्कप्लेसेज पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर पाबंदी लगाने का अधिकार है।

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इंटर स्टेट आवागमन पर नहीं रहेगी रोक
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इंटर स्टेट आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के भीतर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है।

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