नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के मरीज़ों के लिए बेड की दरें तय करने की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अस्पातालों में आइसोलेशन बेड, ICU की वेंटिलेटर के बिना और साथ दरें क्रमश: 8000-10000,13000-15000 और 15000-18000 रुपये तय की गई हैं।
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उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित दरें निजी अस्पतालों की कुल बेड क्षमता के अधिकतम 60% कोविड-19 बेड पर लागू होंगी: अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल #COVID19 https://t.co/0a3HJEVvkC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2020
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के मुताबिक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित दरें निजी अस्पतालों की कुल बेड क्षमता के अधिकतम 60% कोविड-19 बेड पर लागू होंगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित 100 फीसद बेड पर लागू होगा। इसलिए निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का अब एक तिहाई खर्च में इलाज करना होगा।
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इस फैसले के अनुसार निजी अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 8000 से 10,000 रुपये के हिसाब से मरीजों से शुल्क ले सकेंगे। वे पहले 25,000 रुपये तक वसूल रहे थे। इसी तरह बगैर वेंटिलेटर के आइसीयू के एक दिन का खर्च 13,000 से 15,000 रुपये और आइसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर मरीज को भर्ती करने पर एक दिन का खर्च 15,000 से 18,000 रुपये निर्धारित किया है।
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नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति ने इलाज का यह खर्च तय करके इसे दिल्ली में लागू करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि कमेटी द्वारा तय शुल्क अस्पताल के कुल बेड क्षमता के 60 फीसद तक कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत सभी बेड पर लागू होगी।
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