रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकायों के चुनाव के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, सुधार करने और नाम हटाने की प्रक्रिया 6 सितम्बर से शुरु होगी, 16 सितंबर तक नागरिकों से दावा-आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा। वहीं पंचायत के लिये 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लें। किसी त्रुटि की स्थिति में उसमें सुधार का कार्य करा लें ताकि वे नगरीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सके। यदि कोई नागरिक यह पाता हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं हैं या दूसरे वार्ड में दर्ज हैं तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता हैं।
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