भोपाल। राजधानी में आज से मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान का आगाज होगा। कोरोना मुक्त परिवारों के साथ सर्वे टीम सेल्फी लेगी।
सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। रोजाना टेस्टिंग के आधार पर वार्डों की ग्रेडिंग होगी।
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रेड जोन में 20 से ज्यादा संक्रमित वाले होंगे वार्ड
10 से 20 में ऑरेंज जोन में होंगे वार्ड
5 से 10 केस मिलने वाले वार्ड यलो जोन में
1 से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों के वार्ड लाइट ग्रीन जोन में
जीरो संक्रमण होने पर डार्क ग्रीन में होगा वार्ड
अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी
मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक जारी रहेगा।20 लोगों की मौजूदगी में शादियां भी हो सकेंगी। लेकिन एक-एक मेहमान की जानकारी पहले ही प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा सरकार ने सख्ती में रियायत को भी दो भागों में बांटा है। पहला जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से हो और दूसरे में पांच फीसदी से अधिक संक्रमण वाले जिलों को रखा गया है।
शराब की दुकान खुलेंगी या नहीं इसका निर्णय भी जिला स्तर पर ही लिया जाएगा। वहीं अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी चार से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। गांव और शहरों में यह नहीं खुलेंगे – सामाजिक राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले, स्कूल, कॉलेज और स्कूलों के साथ कोचिंग बंद ही रहेंगी।
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सिनेमाघर, शॉपिंग माल, थियेटर, स्वीमिंग पूल और पिकनिक स्पॉट पर फिलहाल ताले ही लटके रहेंगे, जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा इसे जिलों में अतिआवश्यक सेवाओं के साथ सर्विस सेक्टर की संस्थाओं के साथ किराना, दुकानें, फल-सब्जियां, डेयरियां, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की के अलावा शहरी क्षेत्र के बाजारों की 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी।
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निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी आ सकेंगे और रेस्टोरेंट और भोजनालय बंद रहेंगे पर होम डिलेवरी की छूट मिलेगी जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम इन श्रेणी में आने वाले जिलों में 50 फीसदी दुकानों के बाजार खुलेंगे। निजी दफ्तरें में 100 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी की छूट मिलेगी। होटल और रेस्टोरेंट बैठ क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।
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