कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को नहीं मिली राहत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका | MP High Court rejects bail pleas of two men including comedian munawar faruqui

कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को नहीं मिली राहत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को नहीं मिली राहत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Modified Date: December 4, 2022 / 12:54 AM IST
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Published Date: December 4, 2022 12:54 am IST

इंदौर (मप्र) 28 जनवरी (भाषा) हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं।

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अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तारी के बाद फारुकी और यादव यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को जारी फैसले में फारुकी और यादव की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, ‘अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं कर सकते ।’

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में एक जनवरी रात को मामला दर्ज कराया था।

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विधायक के पुत्र का आरोप है कि शहर के एक कैफे में एक जनवरी शाम आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं।

चश्मदीदों के मुताबिक एकलव्य अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाद फारुकी समेत पांच लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर पांचों लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

 

 

 

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