MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट को जल्द समाधान का निर्देश | MPPSC Preliminary Exam 2019: Supreme Court refuses to ban Main Examination, High Court directs for early resolution

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट को जल्द समाधान का निर्देश

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट को जल्द समाधान का निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 PM IST
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Published Date: March 22, 2021 12:31 pm IST

जबलपुर। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 के मामले में मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। SC ने जबलपुर हाईकोर्ट को निर्देश देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट इस मामले का जल्द समाधान करे। इस मामले में 26 मार्च को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है।

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वहीं हाईकोर्ट में राज्य सरकार और पीएससी ने अभी तक जवाब भी पेश नहीं किया है, बता दें कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए SC में छात्रों ने याचिका लगाई थी, वहीं इसकी परीक्षाएं भी 21 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, ये परीक्षाएं हाईकोर्ट के अंतिम फ़ैसले के अधीन हैं।

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गौरतलब है कि मेंस परीक्षा की लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों से अधिक अंक मिलने के बावजूद उन्हें आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया, जबकि कम अंक पाने वालों को भी अनारक्षित श्रेणी में मौका दिया गया है, जिसकी वजह से आरक्षण की श्रेणी 100 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

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