MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 का मामला, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को दी 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत | MPPSC Preliminary Exam 2019 case, High Court has given reply to Public Service Commission and State Government by March 15

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 का मामला, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को दी 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 का मामला, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को दी 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 PM IST
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Published Date: February 22, 2021 8:00 am IST

जबलपुर। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती प्रक्रिया के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग MPPSC और राज्य सरकार को 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत दी है। अब 15 मार्च को हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

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बता दें ​कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं होने को लेकर अदालत में चुनौती दी गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया अपने फैसले के अधीन रखी है।

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