दतिया: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति (डिस्ट्रिक क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप) की बैठक में लिए गए सुझावों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51 से 60), भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक/ दाण्डि़क कार्यवाही की जायेगी।
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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के क्रय-विक्रय एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान सायं 8 बजे तक की संचालित की जा सकेगी। दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दवाईयों एवं चिकित्सकीय उपकरण की दुकानें एवं पेट्रोल पंप पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विवाह संबंधी समारोह में दोनो पक्षों के मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी तथा आयोजित किए जाने वाले समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची पूर्ण पते सहित आयोजन के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व संबंधित क्ष्ज्ञेत्र के अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी ाके सूचना देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार किकसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन दिन आदि समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार एवं सबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनाना अनिवार्य होगा।
कोरोना वायरस (बोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु सावधानियां बरतें
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में होली का त्यौहार परिवारजनों के साथ ही मनाये जाने की अपील की है जिससे संक्रमण से बचा जा सके। हैण्डवाश, सैनेटाईजर का प्रावधान समस्त कार्यालयों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निवास द्वार और सामान्य क्षेत्रों में किया जावे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओें, श्रमिकों के मध्य सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित की जावे। संक्रमण के संभावित जोखिम को शीघ्र पहचाने में सक्षम बनाने हेतु समस्त नियोक्ता एवं प्राधिकारी सभी कर्मचारियों के उपयुक्त मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु एक इंस्टॉल करारा जाना सुनिश्चित करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अथवा अन्य स्वास्थ्यगत लक्षण प्रकट होने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लेकर तदनुसार पालन किया जाना सुनिष्च्ति किया जावे।
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