ग्वालियर: कोरोना संक्रमण के दौरान मध्यप्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नियमों का उल्लघन किया गया तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर होगी।
मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें एडवोकेट संजय द्विवेदी, एडवोकेट राजू शर्मा और एडवोकेट वीडी शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। तीन सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट एडवोकेट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपेंगे।
बता दें कि कोरोना काल में राजनीतिक आयोजनों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाई जाए।