स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा कानून, 7 साल तक होगी जेल, लाया आध्यादेश | Modi government's tough law against attack on health workers, will be imprisoned for 7 years, brought ordinance

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा कानून, 7 साल तक होगी जेल, लाया आध्यादेश

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा कानून, 7 साल तक होगी जेल, लाया आध्यादेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 PM IST
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Published Date: April 22, 2020 10:42 am IST

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले के खिलाफ आज मोदी सरकार ने सख्त कानून का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकार वर्ता कर स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर किया।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त प्रावधान का भी ऐलान किया है। सरकार इसे लेकर अध्यादेश भी लाई है। जिसके तहत अब दोषी को छह महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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मंत्री ने आगे कहा कि देश में लगातार डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। अब उनके खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा या इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

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