भोपाल। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में केंद्र का आदर्श किराएदारी अधिनियम-2020 (एमटीए) अगले माह लागू हो सकता है। पहली बार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच लिखित अनुबंध के साथ ही किराया तय होने से लेकर हर बड़ी से छोटी जिम्मेदारी तक तय होगी।
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ये भी साफ रहेगा कि मकान या फ्लैट की पुताई कौन करवाएगा तो नल की टोटी से लेकर वॉश बेसिन और पंखे या खराब स्विच कौन बदलवाएगा।
इसके बाद भी मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह का विवाद होने पर किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय सुनवाई करेगा। केंद्र की मंशा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ अधिनियम को लागू किया जाए। वहीं प्रदेश में पहले शहरी क्षेत्र में अधिनियम लाया जाएगा।
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केंद्र की मंशा इसे अक्टूबर में ही लागू करने की है।
मकान मालिक का काम
• मकान, दरवाजे, खिड़की की पेटिंग।
• नलों के पाइप की मरम्मत और बदलवाना।
• इलेक्ट्रिक वायरिंग और बड़े बिजली से जुड़े काम। किराएदार की जिम्मेदारी
• नल वॉशर और नलों को बदलना।
• टॉयलेट, वॉश बेसिन, गीजर, बॉथ टब, नाली सफाई जैसे कार्य।
• इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्विच, पंखे और छोटे बिजली उपकरणों का मेंटनेंस।