कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक रहेगा लागू | Ministry of Home Affairs directs States/UTs to consider the implementation of targeted and prompt actions for COVID19 containment & management until 31st July

कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक रहेगा लागू

कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक रहेगा लागू

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 PM IST
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Published Date: June 29, 2021 4:08 pm IST

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार कम हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि जहां संक्रमण अधिक है, वहां लॉकडाउन संबंधि पाबंदियां जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देश में गृह मंत्रालय ने पाबंदियों में ढील देने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने को कहा है। यह गाइडलाइन 31 जुलाई तक लागू रहेगा।

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जारी निर्देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्यों को जिलों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में देखते हुए संक्रमण के मामलों की दर और अस्पतालों में बिस्तरों के भरे होने की स्थिति पर नियमित नजर रखनी चाहिए। अगर संक्रमण की दर तथा बिस्तरों पर मरीजों की संख्या बढ़ने का पूर्व संकेत मिलता है तो कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

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