भोपाल। भोपाल नगर निगम के बंटवारे पर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगा है। ये दावा है नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लोगों में भ्रम फैला रही है। कोर्ट ने सिर्फ इंदौर नगर निगम के परिसीमन को लेकर स्टे लगाया है।
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बता दें कि इंदौर नगर निगम के परिसीमन पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ये दावा किया था कि कोर्ट ने भोपाल निगम के परिसीमन और विखंडन पर भी रोक लगा दी है। लिहाजा अब भोपाल नगर निगम के दो हिस्से नहीं होंगे। वहीं, राकेश सिंह ने कोर्ट का हवाला देते हुए भोपाल नगर निगम के दो हिस्सों में बंटवारे की प्रक्रिया रोकने के लिए मुख्य सचिव एसआर मोहंती को खत भी लिखा था।
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लेकिन इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने ये दावा किया है कि भोपाल नगर निगम के बंटवारे पर कोर्ट ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। उनका कहना है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। जबकि कोर्ट ने सिर्फ इंदौर नगर निगम के परिसीमन को लेकर स्टे देते हुए, कुछ बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। जयवर्धन सिंह ने ये भी कहा कि जल्द सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी।
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