भोपाल। पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर चल रहा भ्रम अब दूर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से गोटेगांव में हुई मुलाकात के बाद बहाली के आदेश को मंजूरी दे दी।
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बता दें कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके तत्काल बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी और उनके सारे संवैधानिक अधिकार भी छीन लिए थे। इसके बाद प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था । उच्च न्यायालय ने प्रहलाद के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्यप्रदेश सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था
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इससे पहले सोमवार को विधानसभा सचिवालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति या वेबसाइट पर अपलोड फैसले की प्रति का इंतजार करता रहा, लेकिन शाम को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसला अपलोड हुआ और इससे मामले पर कार्रवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। इधर, भाजपा की ओर से भी विधानसभा को सुप्रीम कोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
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