बिलासपुर। प्रदेश में संचालित आर्य समाज मंदिरों में शादी के लिए राज्य सरकार नए नियम बनाने वाली है। सरकार ने हाईकोर्ट से चार हफ्ते का वक्त मांगा है। राज्य में 100 से ज्यादा आर्य समाज मंदिर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।
पढ़ें- शहर मेें आज से सफाई व्यवस्था ठप, ठेकेदारों ने किया काम बंद, निगम पर 9 करोड़ का बकाया
इन मंदिरों में फीस लेकर घंटे भर के भीतर शादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इन शादियों को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में एक पीड़ित पिता ने जनहित याचिका लगाई है। पीड़ित पिता ने याचिका में कहा है कि युवक और युवतियों का वेरीफिकेशन किए बगैर ही आर्य समाज मंदिर उनकी शादी करा दे रहे हैं और इसकी वजह से मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है।
पढ़ें- आई हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ होगी FIR, जमीन कब्जे म…
इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट की नोटिस पर जवाब पेश करते हुए राज्य शासन ने कहा है कि आर्य समाज मंदिरों में शादियों के लिए जल्द ही नियम बनाया जाएगा। नियम बनाने के लिए राज्य शासन ने चार सप्ताह का वक्त मांगा है।
पढ़ें- इन दो जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क…
याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो आर्य समाज मंदिर या फिर वहां होने वाली शादियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन शादी के पहले जो शासकीय समिति गठित कर वेरीफिकेशन और प्रमाण पत्रों की सख्ती से जांच होनी चाहिए ताकि गलत तरीके से लड़कियों को फंसाकर शादी करने वालों पर लगाम लग सके, क्योंकि ऐसे लोग शादी के बाद लड़कियों को गलत कामों में धकेल देते हैं और बाहर ले जाकर कहीं छोड़ देते हैं।
पीसीसी चीफ के लिए सोनिया के घर मंथन
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/WdSZN3l4DW4″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>