नई दिल्ली। आयकर रिटर्न करने की 31 अगस्त शनिवार आखिरी तारीख है। यह डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सफाई दी है कि ये तारीख आखिरी है, इसके बाद ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी। बता दें कि बीते जुलाई महीने में आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया था।
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अगर आपने 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपये से अधिक रही है। जिनकी टैक्स योग्य इनकम उक्त वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
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