छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल | Major amendment on promotion rules of CGPSC by CG Government

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: June 29, 2020 11:49 am IST

रायपुर: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है।

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अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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