31 मार्च तक लॉकडाउन, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट, इस राज्य की सरकार ने जारी किया निर्देश | Lockdown in containment zones extended till 31st March

31 मार्च तक लॉकडाउन, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट, इस राज्य की सरकार ने जारी किया निर्देश

31 मार्च तक लॉकडाउन, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट, इस राज्य की सरकार ने जारी किया निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: February 26, 2021 3:02 pm IST

जम्मू-कश्मीर: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में संक्रमण कम है, वहां ‘अनलॉक’ दिशा-निर्देशों को जारी रखा जाएगा।

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बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी आज कोरोना के मद्देनजर निर्देश जारी किया था। जारी निर्देश के अनुसार 26 फरवरी को गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जनवरी के आखिर में फरवरी महीने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गईं थी, अब वही गाइडलाइंस 31 मार्च तक लागू रहेंगी। मतलब गाइडलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

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कंटेंटमेंट जोन के बाहर इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी-

    • सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ। खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

    • बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) एग्जिबिशन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की जाएगी।

    • यात्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।

    • समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों, हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों द्वारा, स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों, योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।

    • अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

    • गाइडलाइंस में लिखा था कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु का उपयोग। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।