Lockdown 3.0: ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी-कैब को रहेगी छूट, यातायात समेत ये चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद...देखिए | Lockdown 3.0: Taxi in Orange Zone - Cab will be exempt, these things including traffic will remain completely closed ... See

Lockdown 3.0: ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी-कैब को रहेगी छूट, यातायात समेत ये चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद…देखिए

Lockdown 3.0: ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी-कैब को रहेगी छूट, यातायात समेत ये चीजें पूरी तरह रहेंगी बंद...देखिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 PM IST
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Published Date: May 1, 2020 2:01 pm IST

नईदिल्ली । गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। यानि कि अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन, मॉल, होटल, शामिल है।

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नए नियमों के अनुसार ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। एक बाईक में केवल एक आदमी ही बैठ सकेगा।

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रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।

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बता दें कि केंद्र ने पूरे देश के 733 जिलों को रेड जोन, आरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है, इस लॉकडाउन में ग्रीन जोन वाले जिलों को ज्यादा राहत मिलेगी, रेड जोन में जरूरी सेवाएं छोड़कर किसी चीज की अनुमति नहीं होगी। वहीं आरेंज जोन में कुछ चीजों पर राहत मिलेगी।