थानों में जब्त रेमडेसिविर को दें जरूरतमंद मरीजों को, न होने दें खराब, सरकार को हाईकोर्ट का आदेश | Let the needy patients seized in the police station, do not let the needy patients go wrong, the government orders the High Court

थानों में जब्त रेमडेसिविर को दें जरूरतमंद मरीजों को, न होने दें खराब, सरकार को हाईकोर्ट का आदेश

थानों में जब्त रेमडेसिविर को दें जरूरतमंद मरीजों को, न होने दें खराब, सरकार को हाईकोर्ट का आदेश

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 PM IST
,
Published Date: May 18, 2021 3:26 pm IST

जबलपुर: कालाबाजारी करने वालों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि थानों में जब्त रेमडेसिविर खराब न होने दें। इन इंजेक्शन्स को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएं। इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला ले।

Read More: भूपेश कैबिनेट के फैसले: लद्दाख बॉर्डर पर शहीद जवान की बहन को अनुकंपा नियुक्ति, बस संचालकों का टैक्स भुगतान 4 माह आगे बढ़ा, देखिए अन्य बड़े निर्णय

बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।

Read More: दल के नेता चुने गए, 20 को कैबिनेट का विस्तार, केके शैलजा को नहीं मिली जगह

गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के एनएसए(रासुका) प्रकरणों में इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले के 1 प्रकरण में, इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फ़र्म किए।

Read More: दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, कुचलकर फरार हुआ कार सवार युवक