श्रम विभाग ने जारी किए 7 हेल्प लाइन नंबर, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को मिलेगी चौबीसों घंटे मदद...देखिए | Labor Department has released 7 helpline numbers, people stranded in other states will get round the clock help.

श्रम विभाग ने जारी किए 7 हेल्प लाइन नंबर, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को मिलेगी चौबीसों घंटे मदद…देखिए

श्रम विभाग ने जारी किए 7 हेल्प लाइन नंबर, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को मिलेगी चौबीसों घंटे मदद...देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : May 2, 2020/2:07 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने देश एवं प्रदेश की विभिन्न जगहों से लगातार बड़ी संख्या में आ रहे फोन कॉल को ध्यान में रखते हुए और हेल्पलाईन नंबरों की व्यस्तता को देखते हुए 3 हेल्पलाईन नंबर को बढ़ाकर अब 7 कर दिया है जो कि 30 लाईनों के साथ संचालित होंगे। यह सभी हेल्पलाइन नंबर सभी राज्यों के लिए उपलब्ध रहेंगें

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सभी राज्यों के लिए चौबिसों घंटे उपलब्ध रहने वाले नंबर इस प्रकार हैं—

स्टेट हेल्पलाईन नंबर
(1) 0771-2443809
(2) 91098-49992
(3) 75878-21800
(4) 75878-22800
(5) 96858-50444
(6) 91092-83986
(7) 88277-73986

सीमित अवधि के लिए (सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक)
राज्य का नाम हेल्पलाईन नंबर
उत्तर प्रदेश                                75878-21800,96858-50444
दिल्ली और हरियाणा                     74772-13986
बिहार                                      88199-53807
पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य       83494-68006

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उपरोक्त हेल्पलाईन के अलावा राज्य वापसी के लिये इच्छुक व्यक्ति अथवा उनके रिश्तेदार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में श्रमिकों/व्यक्तियों के पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं आधार कार्ड इत्यादि के विवरण लिखित आवेदन प्रस्तुत करा सकते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं ।

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छत्तीसगढ़ राज्य वापसी हेतु मांग कर रहे श्रमिक/व्यक्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा ट्रेन की मांग की गई है, ट्रेन की अनुमति मिलने पर चलाया जावेगा । हाॅटस्पाट जिलों को छोड़कर अन्य जिलों से अपने स्वयं के साधन/व्यय से छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी पूर्ण विवरण के साथ वर्तमान में जहाॅ हैं, उसी राज्य के स्थानीय जिले के कलेक्टर कार्यालय से अनुमति हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत कर एवं अनुमति प्राप्त होने पर, वे आ सकेंगे ।