कोरिया: विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा जिले को ग्रीन जोन अर्थात कोरोना से सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में रखे जाने के पश्चात तालाबंदी में भी आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य दुकानों को खोले जाने की रियायत दी गयी है। ऐसे में राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जिला प्रशासन को आदेश दिए जिसके अनुपालन में कलेक्टर नीलकण्ठ टीकाम ने दुकानों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति हेतु प्रत्येक दिवस खोलने के निर्देश दिए हैं जबकि अन्य वस्तुओं हेतु दिनवार सामग्री बेचने की अनुमति प्रदान की गई है परन्तु इस दौरान सामाजिक दूरी, मॉस्क लगाना, हाँथ धुलने की व्यवस्था एवं मानकों के अनुसार श्रमबल की व्यवस्था (50 प्रतिशत) अनिवार्य है इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। इसका उल्लंघन होने पर प्रथमतः 500 रुपये तथा द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रुपयों का अर्थदंड दिया जाएगा ततपश्चात भी उल्लंघन किये जाने पर दुकान बंद कर सील किये जाने की प्रक्रिया की जाएगी साथ ही दुकान संचालकों को बिना मास्क पहने लोगो को सामग्री ना देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिदिन खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
इस आपदाकाल मे दिन-प्रतिदिन की इस्तेमाल होने वाली सामग्री को आवश्यक वस्तुओ में रखा गया है। जिसके तहत इनको प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जाने अनुमति प्रदान की गयी है।जिनमें सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना दुकान (सभी प्रकार), कृषि संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबो की दुकान, पशु आहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टिकल (चश्मा), दुपहिया एवं चारपहिया वाहनो के पंचर/रिपेयर, स्प्रेयर पार्टस, आटा मिल, दाल मिल शामिल हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकान एवं गैस एजेंसी अतिरिक्त लाॅकडाउन के दौरान छूट प्रदान की गई है। बाकी सभी प्रतिष्ठानों को जारी समय अनुसार खोलने की अनुमति होगी।
सप्ताह में दो दिन खोले जाएंगी अन्य दुकाने
लॉक डाउन के कारण लगातार व्यापारियों की मांग रही कि कम से कम एक दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए जिस पर राज्य शासन के आदेशानुसार सोमवार एवं गुरुवार को बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी, मोबाईल रिचार्ज, (मोबाईल विक्रय की अनुमति नहीं है), मंगलवार एवं शुक्रवार को स्टेशनरी मार्ट, फैंसी स्टोर्स, प्रोव्हीजन स्टोर्स और बुधवार एवं शनिवार को बिजली के पंखे, कुलर, इलेक्ट्रानिक सामग्री के विक्रय तथा मरम्मत एवं जूते-चप्पल खुली रहेंगी। उक्त दुकाने दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
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इस दौरान ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा, एवं तम्बाकु विक्रय की दुकान, व्यायामशाला, तरणताल, सिनेमाघर, माॅल, सामाजिक समारोह, के भवन, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान, एवं खेल संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट को 3 मई तक संचालित ना करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। इसके साथ ही दुकानदारों को सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए दुकान की परिधि में ही कराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही ग्राहकों की पार्किंग से सार्वजनिक आवाजाही बाधित ना इसका ख्याल भी दुकानदारों को रखना होगा।