कांकेर: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के. एल. चौहान द्वारा जिले में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठान एवं दुकानों के संचालकों के लिए गाइड-लाईन जारी किया गया है। जिसके अनुसार यदि दुकान का मालिक स्वयं दुकान चलाता हो, दुकान में कोई कर्मचारी अथवा परिवारिक सदस्य कार्यरत न हो और वह दुकानदार कोरोना पॉजिटीव पाया जाता है तो दुकान को आगामी 17 दिन के लिए बंद रखना होगा। यदि दुकान में मालिक सहित दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं और कोई पॉजिटीव आता है तो वहां पर दुकान को 48 घण्टे बंद करना अनिवार्य होगा तथा सहयोगी कर्मचारियों को होमआईसोलेशन में रखना होगा, उसके पश्चात दुकान को सेनिटाईज करने के उपरांत ही दुकान को खोला जावेगा। दुकान में कार्यरत कर्मचारी अथवा पारिवारिक सदस्य का एंटीजन रेपिड टेस्ट, टू्र नॉट, आरटीपीसीआर सेम्पल रिपोर्ट जब तक नेगेटिव न आये तब तक दुकान में कार्यरत कर्मचारी अथवा पारिवारिक सदस्य को होमआइसोलेशन में रहना होगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य संसुगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।