जांजगीर-चांपा: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपालन में जारी लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की है।
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जारी आदेश के अनुसार:-
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क्लब रेस्टोरेंट एवं होटल संचालन के लिए पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु अनुमति सोशल डिस्टेंस के अनिवार्य पालन करने की शर्तों पर दी गई है।
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क्लब रेस्टोरेंट एवं होटल संचालन में मानक प्रचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में गतिविधियां बंद रहेंगी।
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65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
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क्लब रेस्टोरेंट एवं होटल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
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दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा।
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फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
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40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग 20 सेकंड का करना अनिवार्य होगा।
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श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाएगा। खांसते, छिंकते समय टिशू पेपर, रुमाल, कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिश्यू पेपर को उचित निष्पादन/डिस्ट्रॉय किया जाए।
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स्वास्थ्य की निगरानी करना और किसी भी बीमारी लक्षण पाए जाने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देनी होगी।
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थूकने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
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सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल उपयोग करने की सलाह दी गयी है।
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सभी रेस्टोरेंट एवं होटल निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे-
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ग्राहकों को बैठाकर खाने के बजाय टेक-अवे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाद्य वितरण कंपनियों, कर्मियों को ग्राहक के दरवाजे पर पैकेट छोड़ना होगा। खाने के
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पैकेट सीधे ग्राहक को नहीं सौंपेंगे, होम डिलीवरी से पहले रेस्टोरेंट्स द्वारा कर्मचारियो की थर्मामीटर से जांच करनी होगी।
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रेस्टोरेंट एवं होटल में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल बिना लक्षण वाले ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति होगी
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कमरे की सेवा देने वाले प्रबंधन, आगंतुक और कर्मचारियों के बीच इंटरकॉम, मोबाइल फोन से संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।
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फेस/मास्क लगाये हुए लोगो को प्रवेश की अनुमति होगी ।
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कोविड-19 वायरस की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता वाले ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाने की सलाह दी गई है।
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सामाजिक दूरी के मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए रेस्टोरेंट होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी।
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रेस्टोरेंट्स एवं होटल के अधिकारी/कर्मचारी जो अधिक जोखिम में है या वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी, कर्मचारी जो नियमित स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, को अतिरिक्त
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सावधानी बरतने के लिए उन्हें जनता से सीधे संपर्क वाले किसी भी कार्य में नही लिया जायेगा ।
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यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, उपयुक्त कवर, मास्क, दस्ताने पहनने वाले परिचालन कर्मचारियों के साथ वाहन की अनुमति होगी। वाहनों की स्टेयरिंग, दरवाजे के
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हैंडल, चाबियों को उचित कीटाणुशोधन किया जाना चाहिए।
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कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चुने या अन्य किसी रंग से निशान बनाया जाए।
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आगंतुकों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग होनी चाहिए।
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आगंतुको को सलाह दी गई है कि वे कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा ना करें।
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बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं होगी।
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डिस्पोजल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजल पेपर नैपकिन के उपयोग सुनिश्चित की जाए।
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बुफे हेतु सामाजिक विधियों के मापदंडों का ही पालन सुनिश्चित करना होगा।
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लिफ्ट, सीढ़ी और एस्केलेटर के उपयोग हेतु एक टाईम में एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए।
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एयर कंडीशन वेंटिलेशन में सीपीडब्ल्यूडी निर्देशों का पालन करना होगा। एयर कंडीशन उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए।
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सभाएं, सम्मेलन प्रतिबंधित रहेगी।
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परिसर के भीतर विशेष रूप से शौचालय, पीने और हाथ होने के क्षेत्रों को प्रभावी और लगातार स्वच्छता बनाए रखना होगा।
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रेस्टोरेंट्स होटल में नियमित सफाई और किटाणुशोधन किया जाये।
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उपयोग के बाद छोड़े गये फेसकवर, दस्तानो आदि का उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी।
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आगंतुकों के आने के पहले और जाने के बाद कमरा या टेबल सेनेटराइज करना होगा।
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गेमिंग, आर्केड बच्चों का खेल क्षेत्र बंद रहेंगे।
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यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में आइसोलेट किया जाएगा। इसकी तत्काल सूचना निकटतम चिकित्सा
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सुविधा जिला हेल्पलाइन नंबर में देनी होगी। चिकित्सा टीम के आते तक लक्षण वाले व्यक्ति को मास्क कवर करवाकर रखना होगा।
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आगंतुकों के लिए बैठक व्यवस्था के संबंध में निर्देशों का पालन करना होगा।
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सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था की जाएगी।
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दो टेबल के बीच के टेबल को खाली रखा जाएगा।
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सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे।
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स्पोर्ट काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधि संचालित होगी, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
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भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
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कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी ।